Labour Law: देश में चार लेबर कानूनों के एक्टिव होने के बाद कर्मचारियों के छुट्टियों को लेकर नियम बदल सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को कैलेंडर ईयर में 30 दिन से अधिक पेड लीव (Paid Leave) नहीं मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की छुट्टी 30 दिन से अधिक होती है तो कंपनी या नियोक्ता की एक्स्ट्रा छुट्टी के लिए पेमेंट करना होगा। हालांकि, ये कानून देश में अभी लागू नहीं हुए हैं।
