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Labour law: कंपनियों को 30 से ज्यादा बची छुट्टियों के लिए देना होगा पैसा, जल्द बदलेंगे कर्मचारियों के लिए नियम

Labour Law: देश में चार लेबर कानूनों के एक्टिव होने के बाद कर्मचारियों के छुट्टियों को लेकर नियम बदल सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को कैलेंडर ईयर में 30 दिन से अधिक पेड लीव (Paid Leave) नहीं मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 05, 2023 पर 6:49 PM
Labour law: कंपनियों को 30 से ज्यादा बची छुट्टियों के लिए देना होगा पैसा, जल्द बदलेंगे कर्मचारियों के लिए नियम
Labour Law: देश में चार लेबर कानूनों के एक्टिव होने के बाद कर्मचारियों के छुट्टियों को लेकर नियम बदल सकते हैं।

Labour Law: देश में चार लेबर कानूनों के एक्टिव होने के बाद कर्मचारियों के छुट्टियों को लेकर नियम बदल सकते हैं। किसी भी कर्मचारी को कैलेंडर ईयर में 30 दिन से अधिक पेड लीव (Paid Leave) नहीं मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की छुट्टी 30 दिन से अधिक होती है तो कंपनी या नियोक्ता की एक्स्ट्रा छुट्टी के लिए पेमेंट करना होगा। हालांकि, ये कानून देश में अभी लागू नहीं हुए हैं।

लेबर कानून में होगा बदलाव

भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) और व्यवसाय सुरक्षा (Occupation Safety) और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है। संसद द्वारा इन चार संहिताओं को पारित किया जा चुका है, लेकिन केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी है। उसके बाद ही ये नियम राज्यों में लागू हो पाएंगे। यहां कर्मचारी का मलतब है मैनेजिरियल और सुपरवाइजरी रोल।

कब लागू होंगे लेबर कानून

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