Credit Cards

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने लीव-इनकैशमेंट पर ₹25 लाख तक बढ़ाई टैक्स छूट की सीमा

प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जो नौकरी बदलने या जल्द रिटायर होने की सोच रहे हैं। सरकार ने अब लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) के रूप में दी जाने वाले राशि पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये थी

अपडेटेड May 25, 2023 पर 9:20 PM
Story continues below Advertisement
FM निर्मला सीतारमण ने बजट में लीव इनकैशमेंट पर टैक्स-छूट की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया था

प्राइवेट सेक्टर के उन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, जो नौकरी बदलने या जल्द रिटायर होने की सोच रहे हैं। सरकार ने अब लीव इनकैशमेंट (Leave Encashment) के रूप में दी जाने वाले राशि पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। अभी तक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 3 लाख रुपये थी। हालांकि यह टैक्स-छूट की सीमा तभी लागू होगी, जब कर्मचारी नौकरी छोड़ेगा या रिटायर होगा। ध्यान रखे कि अगर आप नौकरी करने के दौरान छुट्टी के बदले कैश ले रहे हैं, तो इस लीव इनकैशमेंट पर पहले की तरह ही टैक्स लगेगा।

एक से अधिक नौकरी पर भी 25 लाख की सीमा लागू

एक साल के अंदर एक से अधिक नौकरी छोड़ने पर भी अधिकतम 25 लाख रुपये का टैक्स-छूट ही मिलेगा। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपने मई में 'क' नाम की कंपनी से इस्तीफा दिया और आपको 23 लाख रुपये लीव इनकैशमेंट के रूप में मिला है। फिर आप 'ख' नाम की दूसरी कंपनी में जाते हैं और वहां से कुछ ही महीने बाद फरवरी में इस्तीफा दे देते हैं। 'ख' कंपनी से आपको 3 लाख रुपये लीव इनकैशमेंट के रूप में मिलते हैं। ऐसे मामले में आपको 25 लाख रुपये पर टैक्स-छूट मिलेगा, जबकि बाकी 1 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा।

CharteredClub.com के को-फाउंडर करण बत्रा ने बताया, "25 लाख रुपये से ज्यादा की रकम पर टैक्स ब्रैकेट के आधार पर लीव इनकैशमेंट के लिए इनकम टैक्स देना होगा।"


यह भी पढ़ें-Zomato के शेयरों में 4% का उछाल, दो महीने में 33% चढ़ गए शेयर, चेक करें टारगेट प्राइस

बजट में हुआ था ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी को बजट पेश करते हुए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए लीव इनकैशमेंट पर टैक्स-छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान किया था। इसी घोषणा के मुताबिक गुरुवार 25 मई को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला 1 अप्रैल से लागू हो गया है।

2002 में तय हुई थी पिछली सीमा

प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अभी तक लीव-इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये थी। यह सीमा साल 2002 में तय की गई थी जब सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम बेसिक सैलरी 30,000 रुपये प्रति माह ही हुआ करती थी।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।