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Life Insurance new rules: तय समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर बीमा कंपनी ज्यादा पैसे लौटाएगी, नए नियम 1 अक्टूबर से लागू

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के नए नियम 1 अक्टूबर से लाग हो गए हैं। पहले अगर कोई पॉलिसीहोल्डर एक साल बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बंद कराता था तो बतौर प्रीमियम चुकाया गया उसका पूरा पैसा डूब जाता था। अब उसे चुकाए गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा वापस मिल जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Oct 01, 2024 पर 1:13 PM
Life Insurance new rules: तय समय से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर बीमा कंपनी ज्यादा पैसे लौटाएगी, नए नियम 1 अक्टूबर से लागू
यह नियम लाइफ इंश्योरेंस के एन्डॉमेंट पॉलिसी के लिए है। एन्डॉमेंट पॉलिसी का मतलब ऐसी पॉलिसी से है, जिसमें इंश्योरेंस के साथ सेविंग्स का कंपोनेंट भी होता है।

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नए नियम आज यानी 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। इस बारे में इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीआईए ने जून में एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था। इंश्योरेंस रेगुलेटर के नए नियम बीमा के नए प्रोडक्ट्स पर तुरंत लागू हो गए थे। मार्केट में पहले से मौजूद प्रोडक्ट्स के नियमों में बदलाव करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। अब लाइफ इंश्योरेंस की एन्डॉमेंट पॉलिसी को तय समय से पहले बंद कराने पर पॉलिसीहोल्डर्स को बीमा कंपनी से ज्यादा पैसे मिलेंगे।

पहले प्रीमियम का पूरा पैसा डूब जाता था

पहले अगर कोई पॉलिसीहोल्डर एक साल बाद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) बंद कराता था तो बतौर प्रीमियम चुकाया गया उसका पूरा पैसा डूब जाता था। अब उसे चुकाए गए प्रीमियम का कुछ हिस्सा वापस मिल जाएगा। यह नियम लाइफ इंश्योरेंस के एन्डॉमेंट पॉलिसी के लिए है। एन्डॉमेंट पॉलिसी का मतलब ऐसी पॉलिसी से है, जिसमें इंश्योरेंस के साथ सेविंग्स का कंपोनेंट भी होता है। नए नियम के लागू होने से एन्डॉमेंट पॉलिसी में इंश्योरेंस कंपनियों का मार्जिन घट जाएगा। यह समझना जरूरी है कि नया नियम ULIP और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी पर लागू नहीं होगा।

बीमा कंपनियों ने नए नियम का विरोध किया था

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