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क्या पिछले साल 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड के LTCG पर इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलेगा?

पिछले साल बजट में सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव किया था। उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स में इंडेक्सेशन बेनेफिट भी खत्म कर दिया था। सरकार ने कहा था कि कैपिटल गेंस पर इनवेस्टर के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 22, 2024 पर 5:36 PM
क्या पिछले साल 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड के LTCG पर इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलेगा?
इस साल 23 जुलाई को पेश बजट में सरकार ने लिस्टेड और अनिलिस्टेड सिक्योरिटीज के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया।

सरकार ने लगातार दो साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के टैक्स नियमों में बदलाव किया है। पिछले साल सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। तब सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म कर दिया था। इससे डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को झटका लगा था। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गया था। इसका मतलब है कि पिछले साल 1 अप्रैल या इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम लागू नहीं होंगे।

1 अप्रैल, 2023 से लागू है यह नियम

अगर किसी निवेशक ने 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Fund) खरीदा है तो उस पर हुए कैपिटल गेंस को उसकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। फिर इनवेस्टर के टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि ज्यादा टैक्स स्लैब में आने वाले निवेशकों को डेट म्यूचुअस फंड पर हुए कैपिटल गेंस पर ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। इस साल 23 जुलाई को पेश बजट में सरकार ने लिस्टेड और अनिलिस्टेड सिक्योरिटीज के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स को 20 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी किया गया है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म हो गया है।

23 जुलाई के बाद डेट फंड पर कौन से नियम लागू होंगे?

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