सरकार ने लगातार दो साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के टैक्स नियमों में बदलाव किया है। पिछले साल सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड के कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बदलाव किया था। तब सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स पर इंडेक्सेशन का बेनेफिट खत्म कर दिया था। इससे डेट म्यूचुअल फंड के निवेशकों को झटका लगा था। यह नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो गया था। इसका मतलब है कि पिछले साल 1 अप्रैल या इसके बाद डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के नियम लागू नहीं होंगे।