Get App

Family Pension: शादीशुदा बेटी को भी मिलेगी फैमिली पेंशन, पिता की पेंशन पर मां के बाद बेटी को मिलेगा हक

Family Pension: शादीशुदा बेटी को भी पिता की पेंशन मिलेगी। मां के जाने के बाद फैमिली पेंशन पर बेटी का अधिकार होगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया

Edited By: Sheetalअपडेटेड Nov 20, 2025 पर 5:12 PM
Family Pension: शादीशुदा बेटी को भी मिलेगी फैमिली पेंशन, पिता की पेंशन पर मां के बाद बेटी को मिलेगा हक
Family Pension: शादीशुदा बेटी को भी फैमिली पेंशन मिलेगी।

Family Pension: शादीशुदा बेटी को भी पिता की पेंशन मिलेगी। मां के जाने के बाद फैमिली पेंशन पर बेटी का अधिकार होगा। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। अब 70% दिव्यांग शादीशुदा बेटी को उसके दिवंगत पिता की परिवार पेंशन देने से सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वह शादीशुदा है या उसके पति की इनकम तय लिमिट से अधिक है।यह फैसला उस बेटी के पक्ष में आया है, जिसने सरकारी विभाग द्वारा पेंशन रोकने के फैसले को चुनौती दी थी। इससे पहले लेबर कोर्ट (CAT) ने सरकार के फैसले को सही बताया था, जिसके बाद बेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया।

क्या है पूरा मामला?

बेटी के पिता 10 अक्टूबर 2014 को निधन हो गया। वह जून 1999 में सरकारी सेवा से रिटायर हुए थे और पेंशन पा रहे थे। मां के गुजरने के बाद बेटी ही एकमात्र कानूनी वारिस थी, जो 70% दिव्यांग भी है। उन्होंने अपने पिता की परिवार पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन सरकार ने डॉक्यूमेंट की कमी और पति की इनकम का हवाला देते हुए पेंशन देने से मना कर दिया।

सरकार का कहना था कि बेटी शादीशुदा है। पति सरकारी नौकरी करता है और 4.22 लाख रुपये सालाना कमाता है। इसलिए वह पिता पर निर्भर नहीं मानी जा सकती। लेकिन बेटी पहले से दिव्यांग थी और खुद कोई आमदनी नहीं करती थी। सरकार ने नियमों का गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। सरकार ने Punjab Civil Services Rules का हवाला देकर कहा कि पति की इनकम 3500 रुपये + डीए मंथली की लिमिट से ज्यादा है, इसलिए पेंशन नहीं मिलेगी।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें