नए साल की शुरुआत के साथ ही लाखों टैक्सपेयर्स के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है क्या 31 दिसंबर की रिवाइज्ड ITR डेडलाइन मिस करने के बाद उनका टैक्स रिफंड फंस गया है? अच्छी खबर यह है कि ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स कानून में ऐसी स्थिति के लिए एक वैध रास्ता मौजूद है, जिससे आप अपनी गलती सुधार सकते हैं और रिफंड भी पा सकते हैं।
