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ITR Filing Deadline: 31 दिसंबर की ITR डेडलाइन मिस कर दी? अब भी मिल सकता है टैक्स रिफंड, जानें आसान तरीका

ITR Filing Deadline: अगर आपने 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर दी है तो घबराने की जरूरत नहीं। सेक्शन 154 के तहत सुधार करके आप अपना टैक्स रिफंड हासिल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि गलती ‘रिकॉर्ड से स्पष्ट’ होनी चाहिए। यह सुविधा उन लाखों टैक्सपेयर्स के लिए राहत है जो अपने मेहनत के पैसे को सुरक्षित देखना चाहते हैं।

Shradha Tulsyanअपडेटेड Jan 08, 2026 पर 3:41 PM
ITR Filing Deadline: 31 दिसंबर की ITR डेडलाइन मिस कर दी? अब भी मिल सकता है टैक्स रिफंड, जानें आसान तरीका

नए साल की शुरुआत के साथ ही लाखों टैक्सपेयर्स के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है क्या 31 दिसंबर की रिवाइज्ड ITR डेडलाइन मिस करने के बाद उनका टैक्स रिफंड फंस गया है? अच्छी खबर यह है कि ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स कानून में ऐसी स्थिति के लिए एक वैध रास्ता मौजूद है, जिससे आप अपनी गलती सुधार सकते हैं और रिफंड भी पा सकते हैं।

दरअसल, वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए संशोधित और लेट ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। जो लोग इस तारीख तक अपना रिटर्न सुधार नहीं पाए, उनके लिए अब भी सेक्शन 154 का विकल्प खुला है। इस सेक्शन के तहत आप ‘Rectification Request’ फाइल कर सकते हैं। यह सुविधा उन गलतियों पर लागू होती है जो आपके रिटर्न प्रोसेस होने के बाद सामने आती हैं जैसे कोई डिडक्शन छूट जाना, आय का गलत कैलकुलेशन या टैक्स क्रेडिट मिस होना।

कैसे करें प्रक्रिया?

- सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें।

- ‘Services’ टैब में जाकर ‘Rectification’ विकल्प चुनें।

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