पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स के नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। पहला बड़ा बदलाव 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुआ था। दूसरा बड़ा बदलाव 23 जुलाई , 2024 से लागू हुआ था। कुछ समय पहले तक म्यूचुअल फंड्स की स्कीम दो कैटेगरी-इक्विटी या डेट में बंटी होती थीं। टैक्स के लिहाज से इक्विटी स्कीम फायदेमंद थी। लेकिन, सरकार ने 2023 में कई बदलाव किए। इंडेक्सेशन बेनेफिट्स खत्म किए। होल्डिंग पीरियड में बदलाव किया। 2024 में टैक्स के रेट्स में बदलाव हुए। 2025 में 'स्पेशिफायड फंड' की परिभाषा बदली गई। इससे अगर आप अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करने से पहले उस स्कीम से जुड़े टैक्स के नियमों को जान लेना जरूरी है।