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नए इनकम टैक्स कानून से 'असेसमेंट ईयर' बन जाएगा 'टैक्स ईयर', जानिए टैक्सपेयर्स पर क्या होगा असर

नए Income Tax Act, 2025 में ‘Assessment Year’ की जगह ‘Tax Year’ लाया जा रहा है। इससे टैक्स फाइलिंग और असेसमेंट एक ही साल में होगा। जानिए इस बदलाव का टैक्सपेयर्स पर क्या असर होगा।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Jan 19, 2026 पर 11:10 PM
नए इनकम टैक्स कानून से 'असेसमेंट ईयर' बन जाएगा 'टैक्स ईयर', जानिए टैक्सपेयर्स पर क्या होगा असर
नए कानून में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर वाले दोहरे सिस्टम को खत्म किया जा रहा है।

इनकम टैक्स कानूनों की भाषा आम करदाताओं के लिए हमेशा से थोड़ी मुश्किल रही है। Financial Year, Previous Year और Assessment Year जैसे शब्द खासतौर पर ITR भरते समय लोगों को कन्फ्यूज करते रहे हैं। इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार ने नए Income Tax Act, 2025 में एक बड़ा बदलाव किया है।

नया Income Tax Act, 2025 क्या कहता है?

नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके तहत ‘Tax Year’ की नई अवधारणा लाई जा रही है। यह ‘Previous Year’ और ‘Assessment Year’ दोनों की जगह लेगी। सरकार का मकसद टैक्स फाइलिंग और टैक्स असेसमेंट को ज्यादा आसान और समझने लायक बनाना है।

अब तक टैक्स सिस्टम कैसे काम करता था?

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