इनकम टैक्स की नई रीजीम में ज्यादातर डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस का फायदा नहीं मिलता है। इसका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ टैक्स-बेनेफिट्स का लाभ इसमें भी टैक्सपेयर्स को देने का ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। उदाहरण के लिए एंप्लॉयी के नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अगर एंप्लॉयर बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन करता है तो उस पर टैक्स बेनेफिट मिलेगा। सरकार एंप्लॉयी के मामले में इस कंट्रिब्यूशन की सीमा 14 फीसदी है। पिछले कुछ सालों में एनपीएस की लोकप्रियता बढ़ी है। यह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अच्छा सॉल्यूशन है। साथ ही कई सब्सक्राइबर्स इस स्कीम में मिलने वाले टैक्स-बेनेफिट्स की वजह से इसमें निवेश करते हैं।