Get App

NPS में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन करने पर काफी घट जाएगा आपका टैक्स, जानिए कैसे

एनपीएस में कंट्रिब्यूशन से टैक्स का बोझ घट जाता है। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका एंपॉयर आपके एनपीएस में कंट्रिब्यूट करता है तो इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी कम हो जाएगी। इस कॉर्पोरेट स्कीम के बारे में कई एंप्लॉयी नहीं जानते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 19, 2024 पर 2:11 PM
NPS में एंप्लॉयर के कंट्रिब्यूशन करने पर काफी घट जाएगा आपका टैक्स, जानिए कैसे
सेक्शन 80सीसीडी (2) आपको अपनी टैक्स काफी ज्यादा घटाने में मदद कर सकता है अगर आपको एंप्लॉयर आपके एनपीएस कॉर्पस में कंट्रिब्यूट करता है। यह टैक्स बेनेफिट ओल्ड और न्यू दोनों रीजीम में उपलब्ध है।

इनकम टैक्स की नई रीजीम में ज्यादातर डिडक्शंस और एग्जेम्प्शंस का फायदा नहीं मिलता है। इसका अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कुछ टैक्स-बेनेफिट्स का लाभ इसमें भी टैक्सपेयर्स को देने का ऐलान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था। उदाहरण के लिए एंप्लॉयी के नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में अगर एंप्लॉयर बेसिक पे और डीए का 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन करता है तो उस पर टैक्स बेनेफिट मिलेगा। सरकार एंप्लॉयी के मामले में इस कंट्रिब्यूशन की सीमा 14 फीसदी है। पिछले कुछ सालों में एनपीएस की लोकप्रियता बढ़ी है। यह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अच्छा सॉल्यूशन है। साथ ही कई सब्सक्राइबर्स इस स्कीम में मिलने वाले टैक्स-बेनेफिट्स की वजह से इसमें निवेश करते हैं।

एनपीएस की कॉर्पोरेट स्कीम में एंप्लॉयीज की ज्यादा दिलचस्पी नहीं

आइए समझते हैं एनपीएस में मिलने वाले टैक्स बेनेफिट्स का किस तरह मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता है। अगर आपका एंप्लॉयर आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 10 फीसदी आपके एनपीएस अकाउंट में कंट्रिब्यूट करता है तो उस पर टैक्स छूट मिलेगी। कई एंप्लॉयीज इस टैक्स छूट का पूरा फायदा नहीं उठाते हैं। पिछले साल जून में पीएफआरडीए चैयरमैन दीपक मोहंती ने मनीकंट्रोल को बताया था कि एनपीएस के लिए काफी संभावनाएं हैं। लेकिन, अभी इसका कवरेज सीमित है।

यह भी पढ़ें: क्या FASTag अकाउंट को दूसरे बैंक के साथ कर सकते हैं पोर्ट? ये है तरीका

सब समाचार

+ और भी पढ़ें