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NPS Investment: फंड मैनेजरों के लिए अब स्कीम से जुड़े जोखिम बताना हुआ अनिवार्य, 15 जुलाई से लागू हो रहा ये नियम

फंड मैनेजर्स के लिए 15 जुलाई से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाली स्कीमों को रेटिंग्स देना अनिवार्य हो जाएगा, ये रेटिंग्स उन स्कीम से जुड़े जोखिम को दर्शाएंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2022 पर 8:55 PM
NPS Investment: फंड मैनेजरों के लिए अब स्कीम से जुड़े जोखिम बताना हुआ अनिवार्य, 15 जुलाई से लागू हो रहा ये नियम
NPS फंड मैनेजरों के लिए अब स्कीम से जुड़े जोखिम बताना हुआ अनिवार्य

National Pension System: फंड मैनेजर्स के लिए 15 जुलाई से नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आने वाली स्कीमों को रेटिंग्स देना अनिवार्य हो जाएगा। ये रेटिंग्स उन स्कीम से जुड़े जोखिम को दर्शाएंगे। ये जोखिम 6 तरीके के होंगे- कम जोखिम (Low Risk), कम से मध्यम जोखिम (Low to Moderate Risk), मध्यम जोखिम (Moderate Risk), मध्यम उच्च जोखिम (Moderately High Risk), उच्च जोखिम (High Risk) और बहुत अधिक जोखिम (Very High Risk)।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) की तरफ से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, "नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) की स्कीमें अब लंबी अवधि के निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट बनती जा रही है और अगर इसे सही तरीके से निवेश किया जाए तो इससे पेंशन के लिए एक मनचाहा फंड बनाने में मदद मिलती है। "

सर्कुलर में आगे लिखा है, "पेंशन फंड की योजनाओं के तहत विभिन्न एसेट क्लास में निवेश के साथ ग्राहकों के लिए विभिन्न स्तर के जोखिम भी शामिल है। ऐसे में यह जरूरी है कि ग्राहकों को निवेश से पहले NPS में शामिल सभी योजनाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में विस्तार से उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनमें जागरूकता बढ़े।"

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