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नई टैक्स रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे अपनी टैक्स-सेविंग्स काफी बढ़ा सकते हैं

सरकार ने यूनियन बजट में एनपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि अगर सैलरीड टैक्सपेयर्स के एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर बेसिक सैलरी (प्लस डीए) के 14 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन करता है तो उसे इस पर डिडक्शन मिलेगा। हालांकि, बेनेफिट सिर्फ नई रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को मिलेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 06, 2024 पर 5:59 PM
नई टैक्स रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसे अपनी टैक्स-सेविंग्स काफी बढ़ा सकते हैं
अभी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों के एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर बेसिक सैलरी (प्लस डीए) के 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूट कर सकता है। इस पर डिडक्शन का लाभ मिलता है।

बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के लिए जो ऐलान हुए हैं उससे मिडिल इनकम ब्रैकेट में आने वाले टैक्सपेयर्स को टैक्स-सेविंग्स में आसानी होगी। सरकार ने बजट में कहा है कि अगर सैलरीड टैक्सपेयर्स नई टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करते हैं तो एनपीएस में उनके एंप्लॉयर के 14 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन (बेसिक सैलरी प्लस डीए) पर डिडक्शन का फायदा मिलेगा। ओल्ड टैक्स रीजीम का इस्तेमाल करने वाले सैलरीड टैक्सपेयर्स को यह फायदा नहीं मिलेगा। उन्हें एनपीएस में एंप्लॉयर के 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन पर ही डिडक्शन मिलेगा।

अभी एंप्लॉयर के 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन

अभी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोगों के एनपीएस अकाउंट में एंप्लॉयर बेसिक सैलरी (प्लस डीए) के 10 फीसदी तक कंट्रिब्यूट कर सकता है। इस पर डिडक्शन का लाभ मिलता है। सरकारी एंप्लॉयीज को पहले से एंप्लॉयर के 14 फीसदी तक के कंट्रिब्यूशन पर डिडक्शन का लाभ मिलता है। एंप्लॉयीज को एनपीएस में खुद के कंट्रिब्यूशन पर भी डिडक्शन मिलता है। लेकिन, सेक्शन 80CCE के तहत यह डिडक्शन सेक्शन 80सी की 1.5 लाख रुपये की लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओल्ड रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स को सेक्शन 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है।

मिडिल इनकम ब्रैकेट में आने वाले टैक्सपेयर्स को फायदा

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