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NPS में सब्सक्राइबर्स शेयरों में 100 फीसदी निवेश कर सकेंगे, 1 अक्टूबर को शुरू हो रही स्कीम

इस स्कीम के दो वैरिएंट्स-मॉडरेट और हाई-रिस्क होंगे। हाई-रिस्क वाली स्कीम में इक्विटी में 100 फीसदी निवेश की इजाजत होगी। अभी इक्विटी में निवेश के लिए 75 फीसदी की लिमिट है। पेंशन फंड्स अगर चाहें तो वे लो-रिस्क प्लान भी ऑफर कर सकेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 17, 2025 पर 2:54 PM
NPS में सब्सक्राइबर्स शेयरों में 100 फीसदी निवेश कर सकेंगे, 1 अक्टूबर को शुरू हो रही स्कीम
सरकारी एंप्लॉयीज को छोड़ दूसरे सभी इननवेस्टर्स इस प्लान में निवेश कर सकेंगे।

अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) में इनवेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 1 अक्टूबर को पेंशन फंड का मैनेजमेंट करने वाली कंपनियां सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसा प्लान शुरू करने जा रही है, जिसमें इक्विटी में 100 फीसदी निवेश की इजाजत होगी। सरकारी एंप्लॉयीज को छोड़ दूसरे सभी इननवेस्टर्स इस प्लान में निवेश कर सकेंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने इस नई स्कीन का ऐलान कर दिया है। इसका नाम 'मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क' (एमएसएफ) है।

सब्सक्राइबर्स के लिए जरूरत के मुताबिक स्कीम उपलब्ध होगी

यह स्कीम NPS के सब्सक्राइबर्स को उनकी जरूरत के मुताबिक रिटायरमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करेगी। इस बारे में PFRDA ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है, "MSF को एक नए आर्किटेक्टर के तहत बनाया गया है, जिसमें सभी सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसीज (CRA) में सब्सक्राइबर की पहचान पर्मानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से होगी।" नए फ्रेमवर्क के तहत पेंशन फंड मैनेजर्स ऐसी स्कीम तैयार कर सकेंगे जो सब्सक्राइबर की जरूरत के मुताबिक होगी।

स्कीम में कम रिस्क और ज्यादा रिस्क के दो वैरिएंट्स होंगे

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