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UPS की डेडलाइन नजदीक, स्विच करने से पहले जानें नई पेंशन स्कीम में सरकार के 8 बड़े बदलाव

NPS vs UPS: सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS चुनने की डेडलाइन नजदीक है। 30 सितंबर तक NPS से UPS में स्विच का मौका मिलेगा। जून 2025 से अब तक स्कीम में आठ बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कर्मचारियों के लिए बेहद अहम हैं। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Sep 27, 2025 पर 3:05 PM
UPS की डेडलाइन नजदीक, स्विच करने से पहले जानें नई पेंशन स्कीम में सरकार के 8 बड़े बदलाव
UPS में अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी दोनों का लाभ मिलेगा।

NPS vs UPS: अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन खत्म होने में बस चंद दिन बचे हुए हैं। जो सरकारी कर्मचारी फिलहाल नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में हैं और रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर तक UPS में स्विच करना होगा।

केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को UPS का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद जून से लगातार इसमें कई अहम बदलाव किए गए, ताकि यह कर्मचारियों के लिए और आकर्षक हो सके। अब डेडलाइन करीब है, तो जानिए जून से अब तक UPS में हुए आठ बड़े बदलावों के बारे में।

NPS में वापस लौटने का मौका

सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अगर कोई कर्मचारी UPS में आता है और आगे चलकर उसे यह व्यवस्था ठीक न लगे, तो वह एक बार फिर NPS में वापस जा सकता है। यह सुविधा केवल एक बार दी जाएगी और पूरे सेवा काल में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस बदलाव से कर्मचारियों को विकल्प खुला रखने की लचीलापन मिलता है।

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