NPS vs UPS: केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत हैं और रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन चाहते हैं। उनके पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में आने का 30 जून 2025 तक का समय है। अगर आप इस नई पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 30 जून 2025 से पहले अप्लाई कर दें। इसके बाद आपका नाम NPS में ही अपनेआप बना रहेगा। UPS और NPS में फर्क क्या है, UPS में कौन अप्लाई कर सकता है। जानिये पूरी डिटेल।