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PAN-Aadhaar Linking: 31 दिसंबर तक नहीं लिंक किया पैन-आधार, तो नए साल में डीएक्टिवेट हो जाएगा पैन कार्ड

PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब सावधान हो जाइए। इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN और Aadhaar को लिंक नहीं करेंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Nov 03, 2025 पर 4:38 PM
PAN-Aadhaar Linking: 31 दिसंबर तक नहीं लिंक किया पैन-आधार, तो नए साल में डीएक्टिवेट हो जाएगा पैन कार्ड
PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब सावधान हो जाइए।

PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने अभी तक अपना PAN कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब सावधान हो जाइए। इनकम टैक्स विभाग ने साफ कर दिया है कि जो लोग 31 दिसंबर 2025 तक अपने PAN और Aadhaar को लिंक नहीं करेंगे, उनका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिव कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे, बैंक अकाउंट नहीं खोल पाएंगे और कई जरूरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रुक जाएंगे।

PAN कार्ड आज हर व्यक्ति के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। यह न सिर्फ टैक्स फाइल करने में काम आता है, बल्कि बैंक अकाउंट खोलने, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी खरीदने और बड़े लेनदेन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर यह डीएक्टिव हो गया, तो आपकी कई फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी रह जाएंगी।

कैसे करें PAN और Aadhaar को लिंक

इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।

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