इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है। आम तौर पर व्यक्ति अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाता है। इससे पॉलिसीहोल्डर की मौत हो जाने पर इंश्योरेंस का पैसा पत्नी को मिल जाता है। यह उल्टा भी हो सकता है। अगर पत्नी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदती है तो वह पति को नॉमिनी बना सकती है। यह व्यवस्था सालों से चली आ रही है। ज्यादातर मामलों में पॉलिसीहोल्डर की मौत होने पर इंश्योरेंस कंपनी पैसे का पेमेंट नॉमिनी यानी पति या पत्नी कर करती है। समस्या तब पैदा होती है जब किसी हादसे में पॉलिसीहोल्डर और नॉमिनी की भी मौत हो जाती है।
