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पॉलिसीहोल्डर और नॉमिनी दोनों की मौत हो जाए तो बीमा के पैसे का क्या होगा?

अहमदाबाद में 12 जून को लंदन जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार कई परिवार एक साथ मौत के मुंह में समा गए। इनमें कुछ मामले ऐसे भी थे, जिनमें पॉलिसीहोल्डर और नॉमिनी की मौत हो गई। सवाल है कि ऐसे मामलों में बीमा का पैसा किसे मिलेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jun 20, 2025 पर 3:38 PM
पॉलिसीहोल्डर और नॉमिनी दोनों की मौत हो जाए तो बीमा के पैसे का क्या होगा?
ज्यादातर मामलों में पॉलिसीहोल्डर की मौत होने पर इंश्योरेंस कंपनी पैसे का पेमेंट नॉमिनी यानी पति या पत्नी कर करती है।

इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते वक्त नॉमिनी का नाम देना जरूरी होता है। आम तौर पर व्यक्ति अपनी पत्नी को नॉमिनी बनाता है। इससे पॉलिसीहोल्डर की मौत हो जाने पर इंश्योरेंस का पैसा पत्नी को मिल जाता है। यह उल्टा भी हो सकता है। अगर पत्नी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदती है तो वह पति को नॉमिनी बना सकती है। यह व्यवस्था सालों से चली आ रही है। ज्यादातर मामलों में पॉलिसीहोल्डर की मौत होने पर इंश्योरेंस कंपनी पैसे का पेमेंट नॉमिनी यानी पति या पत्नी कर करती है। समस्या तब पैदा होती है जब किसी हादसे में पॉलिसीहोल्डर और नॉमिनी की भी मौत हो जाती है।

क्या है IRDAI का नियम?

अहमदाबाद में 12 जून को लंदन जा रहा विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार कई परिवार एक साथ मौत के मुंह में समा गए। इनमें कुछ मामले ऐसे भी थे, जिनमें पॉलिसीहोल्डर और नॉमिनी की मौत हो गई। सवाल है कि ऐसे मामलों में बीमा का पैसा किसे मिलेगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) के नियम के मुताबिक, अगर किसी हादसे में पॉलिसीहोल्डर और नॉमिनी की मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी यह मान सकती है कि नॉमिनी की मौत पॉलिसीहोल्डर की मौत के बाद हुई।

कानूनी उत्तराधिकारी कर सकता है दावा

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