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पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करने के लिए बदले नियम, अब बिना इसके नहीं कर पाएंगे निवेश

Post Office Scheme: क्या आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। ये नया नियम पहले जान लें, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी न हो। पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नबंर (PAN) की जानकारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानकारी के साथ क्रॉस चेक करेगा

MoneyControl Newsअपडेटेड May 13, 2024 पर 3:57 PM
पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश करने के लिए बदले नियम, अब बिना इसके नहीं कर पाएंगे निवेश
Post Office Scheme: क्या आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं।

Post Office Scheme: क्या आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करने का प्लान कर रहे हैं। ये नया नियम पहले जान लें, ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी न हो। पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नबंर (PAN) की जानकारी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानकारी के साथ क्रॉस चेक करेगा। इसका मकसद ये जानना है कि पैन के साथ लिंक आधार लिंक है या नहीं। साथ ही ये चेक करना भी है कि आधार में दिया नाम और डेट ऑफ बर्थ सही है।

बदल गए हैं नियम

पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करने के लिए पैन और आधार की जानकारी देना 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य है। अगर दोनों में दी जानकारी में कोई अंतर होता है, तो आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में निवेश नहीं कर सकते हैं। पैन वैलिडेशन के लिए सीबीएस सिस्टम को Protean ई-गॉव टेक्नोलॉजीज (पहले NSDL) के साथ इंटिग्रेट किया गया है। Protean प्रोसेस से मिली जानकारी के आधार पर पैन को फिनेकल में मान्य किया जाता है।

स्मॉल सेविंग स्कीम में अनिवार्य है पैन और आधार

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