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PPF की मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसे, जानिए क्या है नियम

अकाउंट ओपन करने के छठे फाइनेंशियल ईयर से आप पैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 फरवरी, 2020 को पीपीएफ अकाउंट खोला है तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बाद से आप पैसा निकाल सकते हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 12, 2022 पर 1:58 PM
PPF की मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं पैसे, जानिए क्या है नियम
PPF में एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमस 1.5 लाख रुपये जमा किया जा सकता है। आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं।

PPF अकाउंट कई लोग इसलिए नहीं ओपन करते कि इसमें लिक्विडिटी नहीं है। उन्हें लगता है कि एक बार अकाउंट ओपन करने के 15 साल बाद ही पैसा हाथ में आएगा। दरअसल, पीपीएफ का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। लेकिन, ऐसा नहीं है। 15 साल से पहले भी पीपीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं। किसी तरह की इमर्जेंसी जैसे इलाज, बेटी की शादी, पढ़ाई आदि के लिए मैच्योरिटी से पहले भी पीपीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं। आइए मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने के नियम के बारे में जानते हैं।

क्या है पैसे निकालने का नियम?

अकाउंट ओपन करने के छठे फाइनेंशियल ईयर से आप पैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 फरवरी, 2020 को पीपीएफ अकाउंट खोला है तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के बाद से आप पैसा निकाल सकते हैं।

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