ग्रेटर नोएडा और नोएडा की रियल एस्टेट कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 28 फरवरी को उनके इंटरवेंशन अप्लिकेशन (IAs) को खारिज कर दिया। रियल एस्टेट कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर के आदेश के खिलाफ यह अप्लिकेशन फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अथॉरिटीज को प्लॉट के बकाया पेमेंट में देरी पर इंटरेस्ट रेट की 8 फीसदी की सीमा हटा दी थी। इसका मतलब है कि अब बिल्डर्स को अथॉरिटीज की तरफ से तय ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से बकाया का पेमेंट करना होगा।
