लगभग 20 साल से अपने सपनों के घर की बाट जोह रहे हजारों खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से एक राहत मिली है। कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को गुरुवार को बरकरार रखा, जिसमें NBCC को कर्ज में डूबी सुपरटेक के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। NBCC सरकार के मालिकाना हक वाली कंपनी है, वहीं सुपरटेक लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है। सुपरटेक के 16 हाउसिंग प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में अटके हैं। इनमें 49748 घरों के कंप्लीट होने का लगभग 27,000 घर खरीदार इंतजार कर रहे हैं।
