आरबीआई ने चेक के जल्द क्लियरेंस से जुड़े फेज 2 नियमों को टाल दिया है। फेज 2 के नियम 3 जनवरी, 2026 से लागू होने वाले थे। इसके तहत बैंकों को इमेज मिलने के तीन घंटे के अंदर चेक को एप्रूव या रिजेक्ट करना जरूरी था। केंद्रीय बैंक ने इस बारे में 24 दिसंबर को एक सर्कुलर इश्यू किया। इसमें कहा गया है कि कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट (सीसीएस) फ्रेमवर्क के दूसरे फेज को अगले नोटिस तक टाल दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि फेज 2 फ्रेमवर्क लागू होने की तारीख की जानकारी अलग ले दी जाएगी।
