भारत में डिजिटल पेमेंट सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बाजार नियंत्रक सेबी (SEBI) ने दो नई पहल शुरू की हैं। 1 अक्टूबर से लागू हुए इस सिस्टम का मकसद निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना और यूपीआई के जरिए होने वाले लेन-देन को अधिक सुरक्षित बनाना है। इसके तहत अब केवल @valid वाले यूपीआई हैंडल वैध माने जाएंगे, जो कि विशेष तौर पर सेबी से पंजीकृत ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स को ही मिलेंगे।