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इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80D आपको टैक्स लायबिलिटी घटाने में करता है बड़ी मदद, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा

अगर आपको अपने एप्लॉयर से हेल्थ पॉलिसी मिली हुई है तो भी आप खुद, अपने परिवार और माता-पिता के लिए हेल्थ पॉलिसी खरीदकर प्रीमियम अमाउंट पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। इलाज का खर्च जिस तरह से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए खुद की हेल्थ पॉलिसी होना बहुत जरूरी है

Curated By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Feb 27, 2023 पर 6:39 PM
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80D आपको टैक्स लायबिलिटी घटाने में करता है बड़ी मदद, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा
हेल्थ पॉलिसी पर टैक्स डिडक्शन का फायदा इनकम टैक्स की सिर्फ पुरानी रीजीम में मिलता है। इसलिए अगर आप नई रीजीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका फायदा नहीं मिलेगा।

यह फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) खत्म होने जा रहा है। 31 मार्च इसका आखिरी दिन है। आपको एक बार यह चेक कर लेना चाहिए कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए पर्याप्त टैक्स सेविंग्स की है या नहीं। कई लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80सी की लिमिट का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त इनवेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन, अब भी उनका बहुत पैसा टैक्स में जा रहा है। ऐसे लोग इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80D (Income Tax Act section 80D) का पूरा लाभ उठाने के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्थ पॉलिसी खरीदनी होगी। आपने अगर खुद, पत्नी और बच्चों के लिए फ्लोटर पॉलिसी नहीं ली है तो ले सकते हैं। इसके अलावा अपने माता-पिता के लिए भी हेल्थ पॉलिसी खरीद सकते हैं। प्रीमियम अमाउंट पर आपको डिडक्शन क्लेम करना होगा। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी घट जाएगी।

कितना बचा सकते हैं टैक्स?

हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम आपको 31 मार्च तक चुकाना होगा। इसमें कुछ खास बातें हैं, जिनका ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको प्रीमियम पर मैक्सिम 25,000 रुपये का डिडक्शन करने की इजाजत है। अगर आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं और उनकी उम्र 60 साल से कम है तो उनकी पॉलिसी के प्रीमियम पर आप 25,000 रुपये डिडक्शन का दावा कर सकते हैं। इस तरह आपकी उम्र और माता-पिता की उम्र 60 साल से कम होने पर आपको कुल 50,000 रुपये डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है।

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