यह फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) खत्म होने जा रहा है। 31 मार्च इसका आखिरी दिन है। आपको एक बार यह चेक कर लेना चाहिए कि आपने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए पर्याप्त टैक्स सेविंग्स की है या नहीं। कई लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के सेक्शन 80सी की लिमिट का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त इनवेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन, अब भी उनका बहुत पैसा टैक्स में जा रहा है। ऐसे लोग इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80D (Income Tax Act section 80D) का पूरा लाभ उठाने के बारे में सोच सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्थ पॉलिसी खरीदनी होगी। आपने अगर खुद, पत्नी और बच्चों के लिए फ्लोटर पॉलिसी नहीं ली है तो ले सकते हैं। इसके अलावा अपने माता-पिता के लिए भी हेल्थ पॉलिसी खरीद सकते हैं। प्रीमियम अमाउंट पर आपको डिडक्शन क्लेम करना होगा। इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी घट जाएगी।
