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शेयर बायबैक से हुए कैपिटल गेंस पर चुकाना होगा फ्लैट 12% सरचार्ज, जानिए इनवेस्टर्स पर क्या पड़ेगा असर

सरकार ने 25 मार्च को फाइनेंस बिल 2026 में 32 संशोधन पेश किए। बाद में लोकसभा ने इन्हें पारित कर दिया। 27 मार्च को संशोधित फाइनेंस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी। फिर, इस बिल के प्रावधान 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Mar 26, 2026 पर 2:24 PM
शेयर बायबैक से हुए कैपिटल गेंस पर चुकाना होगा फ्लैट 12% सरचार्ज, जानिए इनवेस्टर्स पर क्या पड़ेगा असर
फ्लैट 12 फीसदी सरचार्ज की वजह से इंडिविजुअल शेयरहोल्डर्स का इफेक्टिव टैक्स काफी बढ़ जाएगा।

इंडिविजुअल इवेस्टर्स या कॉर्पोरेट इनवेस्टर्स अगर बायबैक ऑफर में शेयर बेचता है तो उससे होने वाले कैपिटल गेंस पर 12 फीसदी सरचार्ज लगेगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। संशोधित फाइनेंस बिल में यह प्रावधान है। लोकसभा में 25 मार्च को फाइनेंस बिल पारित हो गया।

फाइनेंस बिल-2026 के प्रावधान 1 अप्रैल से लागू होंगे

सरकार ने 25 मार्च को फाइनेंस बिल 2026 में 32 संशोधन पेश किए। बाद में लोकसभा ने इन्हें पारित कर दिया। 27 मार्च को संशोधित फाइनेंस बिल पर राज्यसभा में चर्चा होगी। फिर, इस बिल के प्रावधान 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष यानी 206-27 की शुरुआत होगी।

इंडिविजुअल शेयरहोल्डर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा

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