इंडिविजुअल इवेस्टर्स या कॉर्पोरेट इनवेस्टर्स अगर बायबैक ऑफर में शेयर बेचता है तो उससे होने वाले कैपिटल गेंस पर 12 फीसदी सरचार्ज लगेगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा। संशोधित फाइनेंस बिल में यह प्रावधान है। लोकसभा में 25 मार्च को फाइनेंस बिल पारित हो गया।
