गोल्ड लोन की तरह अब चांदी भी गिरवी रखकर आप लोन ले सकेंगे। आरबीआई ने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी है। इससे कम इनकम वाले परिवारों को फायदा होगा। अचानक पैसे की जरूरत पड़ने पर उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। वे बैंक और एनबीएफसी के पास चांदी गिरवी रखकर कम इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकेंगे।
RBI ने इश्यू की स्कीम की गाइडलाइंस
RBI ने इसके लिए एक व्यापक गाइडलाइंस इश्यू की है। बैंक और एनबीएफसी को ग्राहकों को चांदी के बदले लोन देने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। यह सुविधा 1 अप्रैल, 2026 से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय बैंक ने कमर्शियल बैंकों के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक और रीजनल रूरल बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-आरआरबी) को भी चांदी पर लोन देने की इजाजत दी है। एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी चांदी गिरवी रखने पर ग्राहकों को लोन दे सकेंगी।
कम इनकम वाले परिवारों को होगा फायदा
रुपया पैसा के डायरेक्टर मुकेश पांडेय ने कहा कि इस सुविधा से कम इनकम वाले परिवारों को काफी मदद मिलेगी। छोटे बिजनेसेज भी इसका फायदा उठा सकेंगे। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को इससे काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा, "सोने के मुकाबले चांदी खरीदना आसान है। इससे बड़ी संख्या में परिवार जरूरत पड़ने पर घर में रखी चांदी बैंक या एनबीएफसी के पास गिरवी रख कर लोन सकेंगे।"
सिर्फ चांदी की ज्वेलरी और कॉइन पर मिलेगा लोन
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ ज्वेलरी या कॉइन के रूप में रखी गई चांदी पर बैंक या एनबीएफसी लोन देंगे। कोई परिवार मैक्सिमम 10 किलोग्राम सिल्वर ज्वेलरी या 500 ग्राम तक सिक्का गिरवी रखकर लोन ले सकेंगे। आरबीआई ने लोन-टू-वैल्यू (एलटीवी) की मैक्सिमम लिमिट भी तय कर दी है। इसका मतलब है कि बैंक चांदी की ज्वेलरी या कॉइन की वैल्यू का 85 फीसदी तक लोन दे सकेंगे। इसके लिए 2.5 लाख रुपये की लिमिट तय होगी।
लोन के अमाउंट पर निर्भर करेगा लोन-टू-वैल्यू रेशियो
अगर कोई ग्राहक चांदी की ज्वेलरी या कॉइन पर 2.5 से 5 लाख रुपये तक का लोन चाहता है तो बैंक चांदी ज्वेलरी या कॉइन की वैल्यू के 80 फीसदी तक लोन दे सकेंगे। अगर ग्राहक 5 लाख रुपये का लोन चाहता है तो बैंक सिल्वर ज्वेलरी की 75 फीसदी वैल्यू तक लोन दे सकेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपये मूल्य की चांदी की ज्वैलरी है तो आप इस पर 85,000 रुपये तक लोन ले सकेंगे।
लोन का पैसा नहीं चुकाने पर बैंक नीलाम करेगा सिल्वर ज्वेलरी
अगर ग्राहक तय समय में लोन नहीं चुकाता है तो बैंक लोन के पैसे की रिकवरी के लिए उसकी चांदी की ज्वेलरी या कॉइन की नीलामी कर सकेंगे। हालांकि, इससे पहले बैंक ग्राहक को नोटिस भेजेगा। अगर ग्राहक बैंक से संपर्क नहीं करता है तो उसे पब्लिक नोटिस के जरिए एक महीने का समय दिया जाएगा। नीलामी का रिजर्व प्राइस करेंट प्राइस के 90 फीसदी से कम नहीं होगा।