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क्या गवर्नमेंट एंप्लॉयीज शेयरों में निवेश कर सकते हैं? जानिए क्या कहता है नियम

सरकार ने अपने एंप्लॉयीज के लिए निवेश से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं। सभी एंप्लॉयीज के लिए इन नियमों का पालन करना जरूरी है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट एंप्लॉयीज किसी आम इनवेस्टर की तरह स्टॉक मार्केट में हर तरह के ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 16, 2024 पर 10:57 AM
क्या गवर्नमेंट एंप्लॉयीज शेयरों में निवेश कर सकते हैं? जानिए क्या कहता है नियम
केंद्र सरकार ने 2019 में एंप्लॉयीज के लिए कुछ खास नियम बनाए थे। इसके मुताबिक ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी के अधिकारियों को एक वित्त वर्ष में 50,000 रुपये से ज्यादा वैल्यू के निवेश के बारे में बताना जरूरी है।

स्टॉक मार्केट्स में आम लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। पिछले 3-4 में बड़ी संख्या में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट्स खुले हैं। लोग कंपनियों के आईपीओ में भी खूब पैसे लगे रहा हैं। इसकी एक बड़ी वजह मुनाफा है। स्टॉक मार्केट्स और आईपीओ में निवेश से अच्छे मुनाफे ने लोगों का उत्साह बढ़ाया है। लेकिन, क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट एंप्लॉयीज के शेयरों में निवेश करने के लिए कुछ नियम है। अगर आप गवर्नमेंट एंप्लॉयी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो आपके लिए इन नियमों के बारे में विस्तार से जान लेना जरूरी है।

निवेश के लिए क्या हैं नियम?

सरकारी नौकरी करने वाले लोगों शेयरों या किसी दूसरे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करने की इजाजत नहीं है। इस बारे में सेंट्रल सिविल सर्विस (कंडक्ट) रूल्स, 1964 के 35 (ए) में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट एंप्लॉयीज को ऐसा कोई निवेश करने की इजाजत नहीं है, जिससे सट्टेबाजी शामिल है। इसका मतलब यह है कि सरकारी एंप्लॉयीज के लिए मुनाफे के लिए बार-बार शेयरों को खरीदने और बेचने की इजाजत नहीं है। इसकी वजह यह है कि सरकार के नियम में इसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग माना गया है।

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