क्या विदेश जाने से पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट (आईटीसीसी) लेना होगा? इसका जवाब 'ना' है। वित्तमंत्रालय ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। उसने कहा है कि हर व्यक्ति को विदेश जाने के लिए आईटीसीसी लेने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने इस बारे में 20 अगस्त को बयान जारी किया। इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) की तरफ से बताया गया कि यह जानकारी गलत है कि हर इंडियन सिटीजन को देश छोड़ने से से पहले आईटीसीसी हासिल करना होगा।