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Tax Clearance Certificate: क्या विदेश जाने वाले हर व्यक्ति को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा?

वित्त मंत्रालय ने 20 अगस्त को यह स्पष्ट किया है कि इंडिया में रहने वाले हर व्यक्ति को विदेश जाने के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। इस बारे में सीबीडीटी ने कहा है कि यह खबर गलत है कि विदेश जाने के लिए टैक्स क्लियरिंग सर्टिफिकेट लेना होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 23, 2024 पर 12:08 PM
Tax Clearance Certificate: क्या विदेश जाने वाले हर व्यक्ति को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा?
CBDT ने कहा है कि यह सर्टिफिकेट कुछ खास इंडिविजुअल्स के लिए जरूरी है, जिन पर अलग तरह की स्थितियां लागू होती हैं।

क्या विदेश जाने से पहले इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट (आईटीसीसी) लेना होगा? इसका जवाब 'ना' है। वित्तमंत्रालय ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है। उसने कहा है कि हर व्यक्ति को विदेश जाने के लिए आईटीसीसी लेने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने इस बारे में 20 अगस्त को बयान जारी किया। इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) की तरफ से बताया गया कि यह जानकारी गलत है कि हर इंडियन सिटीजन को देश छोड़ने से से पहले आईटीसीसी हासिल करना होगा।

कुछ खास इंडिविजुअल्स पर लागू होगा यह नियम

सीबीडीटी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 230 के तहत हर नागरिक के लिए इंडिया से बाहर जाने के लिए टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। यह सर्टिफिकेट कुछ साल इंडिविजुअल्स के लिए जरूरी है, जिन पर अलग तरह की स्थितियां लागू होती हैं। इस साल पेश यूनियन बजट में इडिया से किसी दूसरे देश जाने वाले नागरिकों के लिए इमिग्रेशन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया गया था।

इन स्थितियों में लेना होगा सर्टिफिकेट

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