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गिफ्ट में दिया गया आईपीएल मैच का टिकट भी जीएसटी के दायरे में आएगा, AAAR ने दिया फैसला

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मामले में AAAR की रूलिंग का आईपीएल टीम ओनर की तरफ से कंप्लीमेंटरी या गिफ्ट के रूप में टिकट बांटने पर असर पड़ेगा। टीम ओनर अपने कर्मचारियों और दूसरे लोगों को फ्री टिकट देती रही हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 18, 2022 पर 11:54 AM
गिफ्ट में दिया गया आईपीएल मैच का टिकट भी जीएसटी के दायरे में आएगा, AAAR ने दिया फैसला
आईपीएल की टीम पंजाब किंग्स की ओनर KPH Dream Cricket Private Ltd ने इस मामले में AAAR की पंजाब बेंच से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।

IPL (Indian Premier League) का टिकट अगर किसी को फ्री या गिफ्ट के रूप में दिया जाता है तो उस पर जीएसटी लगेगा। एपेलेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूलिंग (AAAR) ने यह फैसला दिया है। इसका मतलब है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम का मालिक अगर किसी को मैच का टिकट गिफ्ट में देता है तो उसे (ओनर को) टिकट पर जीएसटी चुकाना होगा।

आईपीएल की टीम पंजाब किंग्स की ओनर KPH Dream Cricket Private Ltd ने इस मामले में AAAR की पंजाब बेंच से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। उसने पूछा कि कि क्या आईपीएल के फ्री या कंप्लीमेंटरी टिकट टैक्स के दायरे में आता है। उसने यह भी पूछा था कि अगर इस पर टैक्स चुकाया जाता है तो उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऐसी व्यवस्था है, जिसमें चुकाए गए टैक्स का हिस्सा भविष्य की टैक्स लायबिलिटी के साथ सेट-ऑफ किया जा सकता है।

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इस मामले में AAAR ने KPH Dream Cricket Private की इस दलील से सहमति जताई कि टिकट सप्लाई के दायरे के तहत नहीं आता है। उसने कहा कि केपीएच ड्रीम की यह दलील स्वीकार की जाती है। कंप्लीमेंटरी टिकट को जीएसटी एक्ट के तहत सप्लाई नहीं माना जा सकता। लेकिन, उसने कहा कि टिकट टैक्स के दायरे में आता है।

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