Advance Tax Deadline: आज, 15 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 'एडवांस टैक्स' की अंतिम किस्त जमा करने की आखिरी तारीख है। अगर आपकी कुल टैक्स देनदारी TDS काटने के बाद 10,000 रुपये से अधिक है, तो आपको आज तक अपना बकाया टैक्स चुकाना अनिवार्य है, ताकि आप बाद में लगने वाले ब्याज से बच सकें।
किसे भरना होता है एडवांस टैक्स?
आमतौर पर लोग सोचते हैं कि एडवांस टैक्स सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशनल्स के लिए है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। अगर आपकी सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से आय है जैसे- रेंटल इनकम, कैपिटल गेन्स, या बैंक ब्याज पर TDS नहीं कटा है या कम कटा है, तो आपको भी एडवांस टैक्स भरना पड़ सकता है। इनके लिए 15 मार्च की यह किस्त बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उन्हें पूरे साल की टैक्स देनदारी का बड़ा हिस्सा चुकाना होता है।
जो लोग 'प्रेसम्पटिव टैक्सेशन स्कीम' का विकल्प चुनते हैं, उन्हें साल भर टुकड़ों में टैक्स नहीं भरना पड़ता, बल्कि वे 15 मार्च तक अपना पूरा एडवांस टैक्स एक बार में जमा कर सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट
अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स भरने से पूरी छूट दी गई है। भले ही आपको बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) या डिविडेंड से कमाई हो रही हो, आपको साल के बीच में टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं है। आप अपना टैक्स सीधे इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय चुका सकते हैं।
क्या रविवार को भी होगा पेमेंट?
आज रविवार है, इसलिए करदाताओं के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पेमेंट कैसे होगा। बता दें कि इनकम टैक्स पोर्टल 24/7 काम करता है। आप आज रविवार को भी अपने घर बैठे नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या UPI के जरिए आराम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पोर्टल से 'चालान' जनरेट कर सकते हैं। इस चालान को आप बैंक की शाखा में जाकर जमा कर सकते हैं। इसकी वैधता चालान जनरेट होने के 15 दिनों तक या 31 मार्च जो भी पहले हो तब तक रहती है।
पेमेंट से पहले याद रखें ये बातें
अपनी टैक्स गणना को सटीक बनाने के लिए इन बिंदुओं को जरूर चेक करें:
AIS और Form 26AS: अपना 'एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट' और फॉर्म 26AS जरूर देखें ताकि कोई इनकम छूट न जाए।
आय का मिलान: रेंटल इनकम, फ्रीलांसिंग आय और बैंक ब्याज की सही गणना करें।
सही चालान: इनकम टैक्स पोर्टल पर भुगतान करते समय 'असेसमेंट ईयर' और 'पेमेंट टाइप' को सावधानी से चुनें।
डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?
अगर आप आज एडवांस टैक्स नहीं भर पाते हैं, तो सरकार की ओर से कोई सीधा जुर्माना नहीं लगता। हालांकि, आपको आयकर कानून की धारा 234B और 234C के तहत ब्याज देना पड़ सकता है, जो आपकी कुल टैक्स देनदारी को और बढ़ा देगा।