मान लीजिए कि आप टैक्स छूट के लिए जरूरी दस्तावेज जनवरी या फरवरी में कंपनी में नहीं जमा कर सके। इस वजह से आपके एंप्लॉयर ने आपके वेतन पर ज्यादा टैक्स काट लिया। हालांकि, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय आपके पास काटी गई रकम के लिए रिफंड क्लेम करने का मौका है। आप रिफंड क्लेम करते हैं, लेकिन रेंट एग्रीमेंट या रसीद जमा नहीं करते, क्योंकि रिटर्न फाइल करते वक्त आपको ये दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ते।
