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क्रिप्टोकरेंसी के हर ट्रांजैक्शन पर आज से लगेगा 1% TDS, जानिए पूरी डिटेल

TDS on Cryptocurrencies: क्रिप्टोकरेसी की खरीद-फरोख्त पर 1 फीसदी टीडीएस से सरकार को 1000 करोड़ रुपये इनकम हो सकती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2022 पर 7:29 AM
क्रिप्टोकरेंसी के हर ट्रांजैक्शन पर आज से लगेगा 1% TDS, जानिए पूरी डिटेल
क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर TDS लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194AS को जोड़ा है.

TDS on Cryptocurrencies: अगर आप क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं तो आज 1 जुलाई से आप पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा। आज से क्रिप्टोकरेंसी के हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS देना होगा। इस साल आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी TDS लगाने का प्रस्ताव रखा था। वित्त मंत्री ने क्रिप्टोकरेंसी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) सहित सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का भी ऐलान किया था।

CBDT ने बताया कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को टीडीएस कटौती से जुड़ी विस्तृत जानकारियों को अब आयकर विभाग के साथ शेयर करना होगा। इसके तहत उन्हें ट्रांजैक्शन की तारीख से लेकर पेमेंट के तरीके के बारे में भी बताना होगा।

क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन पर TDS लगाने के लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 194AS को जोड़ा है। इसके तहत 1 जुलाई से एक साल में 10,000 रुपये से अधिक की डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टोकरेंसी के पेमेंट पर 1 फीसदी टैक्स डिडेक्टेड एट सोर्स (TDS) लगाया जाएगा।

CBDT ने जारी नोटिफिकेशन में कहा कि नए प्रावधान को लागू करने के लिए आयकर विभाग ने 21 जून को फॉर्म 26क्यूई (26QE) और फॉर्म 16ई (16E) में टीडीएस रिटर्न देने के संबंध में आईटी नियमों में कुछ संशोधनों को नोटिफाई किया है। CBDT ने जारी नोटिफिकेशन में कहा कि धारा 194एस के तहत काटा गया टीडीएस उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के पास जमा करना होगा। इस तरह काटे गए टैक्स को चालान सहित फार्म 26q टीडीएस में जमा किया जाएगा।

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