ITR Forms: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR-1 से ITR-7 नोटिफाई कर दिए है। इसके तहत नौकरीपेशा लोग, पेंशनभोगी और कारोबारी अब अपनी सालाना कमाई का हिसाब सरकार को दे सकते हैं। रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है।
