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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी किए नए ITR फॉर्म; जानें आपके लिए कौन है सही

Income Tax Return Filing: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स असेसमेंट 2025 के नए एक्ट के बजाय पुराने 'इनकम टैक्स एक्ट 1961' के तहत ही होगा। यही वजह है कि फॉर्म में आपको 'Tax Year' की जगह 'Assessment Year' जैसे पुराने शब्द ही देखने को मिलेंगे

Abhishek Guptaअपडेटेड Mar 31, 2026 पर 12:49 PM
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी किए नए ITR फॉर्म; जानें आपके लिए कौन है सही
रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है

ITR Forms: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए नए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म ITR-1 से ITR-7 नोटिफाई कर दिए है। इसके तहत नौकरीपेशा लोग, पेंशनभोगी और कारोबारी अब अपनी सालाना कमाई का हिसाब सरकार को दे सकते हैं। रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स असेसमेंट पुराने 'इनकम टैक्स एक्ट 1961' के तहत ही होगा, नए 2025 एक्ट के तहत नहीं। इसलिए आपको फॉर्म में 'Tax Year' की जगह 'Assessment Year' जैसे पुराने शब्द ही देखने को मिलेंगे। जानिए आपके लिए कौन सा फॉर्म होगा बेस्ट।

छोटे करदाताओं के लिए

ITR-1(सहज): यह फॉर्म उन रेजिडेंट भारतीयों के लिए है जिनकी कुल सालाना कमाई 50 लाख रुपये तक है। इसके तहत सैलरी, पेंशन, एक घर और ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से होने वाली आय शामिल होती है। साथ ही अगर आपको ₹1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (112A) हुआ है, तब भी आप इसे भर सकते हैं। वहीं जिनका बिजनेस है, एक से ज्यादा घर हैं या विदेशी संपत्ति है, वे यह फॉर्म नहीं भर सकते।

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