Get App

Cryptocurrency की वैल्यू पर नहीं, ट्रांजैक्शन फीस पर लगेगा GST

क्रिप्टो असेट्स (crypto-assets) पर जीएसटी एक्सचेंज द्वारा वसूले जाने वाले मार्जिन या सर्विस फी पर ही लगता है, पूरी वैल्यू पर नहीं। लेकिन सरकार को ‘एक्शनेबिल क्लेम्स’ (actionable claims) के मामले में जीएसटी के उपयोग पर एक नीति बनानी है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 04, 2022 पर 12:38 PM
Cryptocurrency की वैल्यू पर नहीं, ट्रांजैक्शन फीस पर लगेगा GST
क्रिप्टो असेट्स पर टैक्स के मामले में अभी सरकार को कई बिंदुओं पर तस्वीर साफ करनी होगी

GST on crypto : सरकार क्रिप्टोकरंसी ट्रांजैक्शंस (cryptocurrency transactions) पर लगने वाली सर्विस फीस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) वसूलेगी। लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। हालांकि, वित्त मंत्रालय को अभी यह तय करना है कि एक्शनेबिल क्लेम के दायरे में आने वाले कुछ क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस (crypto transactions) से किस तरह इनडायरेक्ट टैक्स वसूलना जाना है।

फ्री टोकन देना या प्रोडक्ट्स पर नहीं लगता जीएसटी

जीएसटी उन गुड्स या सेवाओं पर लगता है, जो एक कीमत लेकर दी जाती हैं। हालांकि, कुछ ट्रांजैक्शंस जैसे- कंपनी का अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए फ्री टोकन देना या अपने प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन देना आदि सप्लाई के इस विवरण पर फिट नहीं होते और इसे एक्शनेबिल क्लेम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो जीएसटी के दायरे से बाहर बने रहते हैं। एक अधिकारी ने कहा, सरकार इस मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन के लिए जीएसटी काउंसिल (GST Council) से संपर्क कर सकती है।

सब समाचार

+ और भी पढ़ें