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Covid-19 Treatment: कंपनी या रिश्तेदार से इलाज के लिए पैसे लिए हैं? जानिए कैसे करना है टैक्स-छूट का दावा

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस बारे में 5 अगस्त, 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कोविड के इलाज के लिए मिले पैसे पर टैक्स छूट हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स जरूरी होंगे

MoneyControl Newsअपडेटेड Aug 08, 2022 पर 3:06 PM
Covid-19 Treatment: कंपनी या रिश्तेदार से इलाज के लिए पैसे लिए हैं? जानिए कैसे करना है टैक्स-छूट का दावा
सरकार ने 25 जून, 2021 को यह ऐलान किया था कि अगर कोरोना के इलाज के लिए कोई व्यक्ति पैसा लेता है तो वह इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आएगा।

कोरोना (Corona) की महामारी ने कई परिवारों को आर्थिक मुसीबत (Economic Problem) में डाल दिया। कई लोगों को इलाज कराने के लिए दूसरों से पैसे मांगने पड़े। कई एंप्लॉयीज ने अपनी कंपनी से आर्थिक मदद ली तो कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। इस पैसे को इनकम टैक्स से छूट हासिल है। इसके लिए आपको कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस बारे में 5 अगस्त, 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कोविड के इलाज के लिए मिले पैसे पर टैक्स छूट हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स जरूरी होंगे।

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