आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक बार फिर से समयसीमा बढ़ाते हुए करदाताओं को राहत देने का काम किया है। आयकर विभाग द्वारा बढ़ाई गई समयसीमा के तहत करदाता जिन्होंने 2019-20 के वित्तीय वर्ष के लिए अपने आईटीआर को ई-सत्यापित (e-verified) नहीं किया है, वे 28 फरवरी 2022 तक ई-वेरिफिकेशन को पूरा कर सकते हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को अब वन टाइम छूट दी है।
