सरकार ब्लैक मनी के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना चाहती है। इसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत एक फाइनेंशियल ईयर में बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये से ज्यादा डिपॉजिट करने या निकालने (Withdrawal) पर पैन या आधार बताना होगा। यह नियम 26 मई से लागू हो जाएंगे।
