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Income Tax: इन 5 कैश ट्रांजैक्शन पर मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानिए क्या है पूरा नियम

Income Tax: इनकम टैक्स की नजर ऐसे बड़े ट्रांजेक्शन पर रहती है जो एक तय लिमिट से ज्यादा हो रहे हों, लिहाजा ऐसे ट्रांजेक्शन से बचना चाहिए

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 08, 2022 पर 12:48 PM
Income Tax: इन 5 कैश ट्रांजैक्शन पर मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस, जानिए क्या है पूरा नियम
जानिए किस तरह के कैश ट्रांजैक्शन करने पर हो सकती है मुसीबत!

Income Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) इन दिनों कैश ट्रांजैक्शन को लेकर काफी सतर्क हो गया है। पिछले कुछ दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बैंकों, म्यूचुअल फंड हाउस, ब्रोकर प्लेटफॉर्म जैसे कई प्लेटफॉर्मों ने आम जनता के कैश ट्रांजैक्श को लेकर नियमों में कड़ाई कर दी है। इस सब ने कैश ट्रांजैक्शन के लिए एक लिमिट लगा दी है। थोड़ा भी आपने नियमों का पालन नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस थमा सकता है।

इसके अलावा अगर कोई शेयर बाजार का निवेशक है और वो कैश का उपयोग करके डिमांड ड्राफ्ट के जरिए निवेश करता है, तो ब्रोकर अपनी बैलेंस शीट में इसकी रिपोर्ट करेगा। यहां हम आपको बताएंगे उन 5 ट्रांजैक्शन के बारे में, जिनके कारण आपको आयकर का नोटिस आ सकता है।

बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना

अगर कोई शख्स एक फिस्कल ईयर में अपने एक अकाउंट से या एक से अधिक अकाउंट्स में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की रकम कैश में जमा करता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसों से स्रोत को लेकर सवाल कर सकता है। इतना ही नहीं CBDT ने यह नियम बनाया है कि अगर किसी बैंक में आप भारी मात्रा में पैसे कैश में जमा करते हैं तो उसकी सूचना बैंक या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। यह नियम ठीक FD जैसा ही है।

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