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Income Tax: सीनियर सिटिजंस FD के इंटरेस्ट पर 10% TDS देने से बच सकते हैं, जानिए कैसे?

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट सिर्फ ऐसे सीनियर सिटीजन को मिली है, जिन्हें सिर्फ पेंशन और फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट से इनकम होती है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 20, 2022 पर 6:37 AM
Income Tax: सीनियर सिटिजंस FD के इंटरेस्ट पर 10% TDS देने से बच सकते हैं, जानिए कैसे?
अगर 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम होती है तो बैंक उस पर 10% TDS काट लेगा

Income Tax Return: सरकार बुजुर्गों को टैक्स में रियायत देती है। इसी के तहत सीनियर सिटिजंस को FD के इंटरेस्ट पर TDS ना चुकाने की छूट होती है। अगर आप भी 10% TDS चुकाने से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी काम पहले करने होंगे।

फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होते ही सीनियर सिटिजंस को अपने बैंक में सेल्फ डिक्लेयरेशन फॉर्म जमा कर देना चाहिए। इनमें फॉर्म 15G और फॉर्म 15H शामिल हैं।

टैक्सेबल इनकम टैक्स-छूट की सीमा से कम होने पर टैक्सपेयर बैंक को इंटरेस्ट पर टैक्स डिडक्ट नहीं करने की रिक्वेस्ट कर सकता है। इस साल से 75 साल और इससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना चाहते हैं, वे अपने बैंक में फॉर्म 12BBA जमा कर सकते हैं।

किन्हें मिलेगी छूट?

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