ITR Filing Deadline: एसेसमेंट वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2025) के लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर से ऐन मौके पर बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई यानी कि जो भी टैक्सपेयर्स इसे फाइल करने से चूक गए हैं, उनके लिए आज आखिरी मौका है। इससे भी चूके तो पेनाल्टी देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने की जानकारी X (पूर्व नाम Twitter) पर ट्वीट करके दी है। उनका यह ट्वीट 15 सितंबर की आधी रात डेडलाइन बीतने से 12 मिनट पहले ही आया। ऐसे में जो टैक्सपेयर्स अभी तक इसे फाइल नहीं कर पाए हैं, वह बिना किसी पेनल्टी के आज इसे फाइल कर सकते हैं।