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ITR Filing: आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी मौका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐन मौके पर एक दिन बढ़ा दी डेडलाइन

ITR Filing Deadline: सैलरीड लोगों के लिए हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कसरत करनी होती है। वहीं जिनकी आय पर टैक्स नहीं बन रहा है लेकिन उम्र के हिसाब से एक निश्चित लेवल के ऊपर आय है तो इसे फाइल करना अनिवार्य है। इस बार इसे फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर तय की गई थी लेकिन टैक्सपेयर्स को एक और दिन का मौका दिया गया है

Edited By: Jeevan Deep Vishawakarmaअपडेटेड Sep 16, 2025 पर 7:37 AM
ITR Filing: आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी मौका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐन मौके पर एक दिन बढ़ा दी डेडलाइन
ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर से ऐन मौके पर बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई यानी कि जो भी टैक्सपेयर्स इसे फाइल करने से चूक गए हैं, उनके लिए आज आखिरी मौका है।

ITR Filing Deadline: एसेसमेंट वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2025) के लिए इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर से ऐन मौके पर बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी गई यानी कि जो भी टैक्सपेयर्स इसे फाइल करने से चूक गए हैं, उनके लिए आज आखिरी मौका है। इससे भी चूके तो पेनाल्टी देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसकी डेडलाइन बढ़ाने की जानकारी X (पूर्व नाम Twitter) पर ट्वीट करके दी है। उनका यह ट्वीट 15 सितंबर की आधी रात डेडलाइन बीतने से 12 मिनट पहले ही आया। ऐसे में जो टैक्सपेयर्स अभी तक इसे फाइल नहीं कर पाए हैं, वह बिना किसी पेनल्टी के आज इसे फाइल कर सकते हैं।

इस दौरान साइट रही मेंटेनेंस मोड में

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ट्वीट मे कहा गया है कि एसेसमेंट वर्ष 2025-26 (वित्त वर्ष 2025) के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बीतने से ऐन मौके पहले इसे 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दिया गया। पहले भी इसे इसके मूल डेडलाइन 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर इस बार 15 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इसे एक और दिन आगे खिसकाने का फैसला किया। हालांकि आधी रात के पहले किए गए इस ट्वीट में एक अहम मैसेज ये भी रहा कि यूटिलिटीज में बदलाव को लेकर ई-फाइलिंग पोर्टल आधी रात को 12 बजे से रात 2 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहा यानी इस दौरान आईटीआर फाइलिंग का काम बंद था।

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