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ITR Filing: जानिए किसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, किसके लिए नहीं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) रिटर्न फाइलिंग के लिए टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए रिमाइंडर भेज रहा है। यह इनकम टैक्स रिटर्न पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में आपकी इनकम के लिए होगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 23, 2022 पर 10:32 AM
ITR Filing: जानिए किसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, किसके लिए नहीं
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 है।

इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन (31 जुलाई, 2022) करीब आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) रिटर्न फाइलिंग के लिए टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए रिमाइंडर भेज रहा है। यह इनकम टैक्स रिटर्न पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में आपकी इनकम के लिए होगा। सवाल है कि क्या हर व्यक्ति के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।

अगर एक फाइनेंशियल ईयर में किसी व्यक्ति की ग्रॉस एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपये से जयादा है तो उसके लिए इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है। ग्रॉस एनुअल इनकम में छह स्रोतों से होने वाली इनकम शामिल है। सैलरी, रियल एस्टेट, कैपिटल गेंस, डिविडेंड, इंटरेस्ट से इनकम आदि शामिल हैं।

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