इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन (31 जुलाई, 2022) करीब आ गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) रिटर्न फाइलिंग के लिए टैक्सपेयर्स को एसएमएस और ईमेल के जरिए रिमाइंडर भेज रहा है। यह इनकम टैक्स रिटर्न पिछले वित्त वर्ष (2021-22) में आपकी इनकम के लिए होगा। सवाल है कि क्या हर व्यक्ति के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं।