इनकम टैक्स के सेक्शन 89(1) के तहत सैलरी के एरियर पर टैक्स में छूट का प्रावधान है। यह छूट उन लोगों को उपलब्ध होगी, जिन्हें मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में एरियर मिला है, लेकिन वह एरियर पिछले फाइनेंशियल ईयर का है। यह सेक्शन एरियर पर टैक्स छूट क्लेम करने और साल की कुल इनकम में एरियर या अतिरिक्त पेमेंट को घटाकर टैक्स की गणना करने की सुविधा देता है
अपडेटेड Jun 26, 2023 पर 03:00 PM