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इनकम टैक्स का नया नियम: बिना PAN-Aadhar के एक साल में किया 20 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन, तो हो सकती है मुश्किल

इनकम टैक्स का नया नियम 26 मई से लागू होने जा रहा है, इसके तहत अब एक साल में 20 लाख से अधिक के बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए नियम कुछ कड़े किए गए हैं

MoneyControl Newsअपडेटेड May 24, 2022 पर 11:06 PM
इनकम टैक्स का नया नियम: बिना PAN-Aadhar के एक साल में किया 20 लाख से अधिक का ट्रांजैक्शन, तो हो सकती है मुश्किल
CBDT को उम्मीद है कि नए नियमों से टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी

Income Tax Rules: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने हाल ही में इनकम टैक्स से जुड़े से कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब एक साल में 20 लाख रुपये सा उससे अधिक के बैकिंग लेनदेन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) या आधार (Aadhar) को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम 26 मई से लागू होंगे।

CBDT ने इस महीने की शुरुआत में जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि एक साल में 20 लाख या इससे अधिक की राशि निकालने या जमा करने पर PAN या आधार की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

एकेएम ग्लोबल के टैक्स पार्टनर संदीप सहगल ने बताया कि इस कदम से वित्तीय लेनदेन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद है। साथ ही इस नियम के चलते अब बैंकों, पोस्ट ऑफिस या को-ऑपरेटिव सोसायटीज को 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

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