Income Tax on Gold Jewellery: ज्वैलरी को बेचने पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। हालांकि एक तरीका ऐसा है कि, जिससे आप इस कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 54F के तहत मिले टैक्ट छूट करना होगा। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को बेचता है और उससे मिली पूरी राशि का इस्तेमाल एक घर को खरीदने में करता है, तो वह टैक्स में छूट की मांग कर सकता है। इस संपत्ति में स्टॉक्स और बॉन्ड्स के साथ-साथ ज्वैलरी व गोल्ड भी आते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ज्वलैरी को बेचते हैं, और उससे मिली पूरी राशि को घर खरीदने में निवेश कर देते हैं, तो आप टैक्स देने से बच सकते हैं।