स्कूल की कैंटीन और बस सेवाएं GST के दायरे में नहीं आती हैं। महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवान्स रूलिंग (AAR) ने यह फैसला दिया है। इस फैसले से देशभर के स्कूलों को राहत मिलेगी। एएआर को इस पर फैसला देना था कि स्कूल की तरफ से दी जा रही कैंटीन और बस सेवाएं जीएसटी के दायरे में आती हैं नहीं। अंग्रेजी बिजनेस न्यूज वेबसाइट इकोनॉमिक टाइम्स ने यह खबर दी है।