इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 14ए विवाद का मसला रहा है। इस सेक्शन के तहत एग्जेम्प्ट इनकम कमाने पर हुए खर्च को बतौर डिडक्शन क्लेम करने की मनाही है। इससे जुड़ा सबसे कॉमन इश्यू इंडियन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि इंडियन कंपनीज से मिलने वाले डिविडेंड पर शेयरहोल्डर्स को 31 मार्च, 2020 तक टैक्स से छूट मिलती थी। यह नियम इंडिविजुअल और नॉन-इंडिविजुअल दोनों के लिए था। नॉन-कॉर्पोरेट शेयरहोल्डर्स के लिए 10 लाख रुपये की लिमिट थी। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इकोनॉमिक टाइम्स ने इस बारे में बताया है।
