सालाना 7 लाख रुपये से कम इनकम वाले व्यक्ति को किसी तरह का टैक्स चुकाने या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। यह सुविधा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से शुरू हो गई है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। इन शर्तों को पूरी करने वाले लोगों को ही यह सुविधा मिलेगी। बाकी लोगों के लिए टैक्स के नियम पहले की तरह है।
