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TDS New Rule: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को भी देना होगा आज से TDS, जानिए किन चीजों पर लगेगा ये टैक्स

अगर कोई बेनेफिट / अन्य सुविधाएं 1 जुलाई, 2022 से पहले दी जाती है तो इस पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस अमाउंट का इस्तेमाल 20,000 रुपये की सीमा के कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2022 पर 7:33 AM
TDS New Rule: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर को भी देना होगा आज से TDS, जानिए किन चीजों पर लगेगा ये टैक्स
इन प्रावधानों के लागू होने से हम ज्यादा टैक्स कंप्लायंस और टैक्स विवाद के युग की तरफ बढ़ रहे हैं

TDS New Rule:  अगर आप सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हैं तो आज से आपको भी 10% TDS चुकाना होगा। यह टैक्स बिजनेस से जुड़े बेनेफिट या अन्य सुविधाओं पर इस सेक्शन के तहत TDS के नियम क्या होंगे। इस सेक्शन को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बजट में शुरू किया गया है। CBDT ने हाल में सेक्शन 194R से जुड़ी नई गाइडलाइंस जारी की है।

सेक्शन 194R के प्रावधान 1 जुलाई, 2022 से लागू होंगे। यह ऐसे बिजनेसेज या व्यक्ति पर लागू होंगे जो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 रुपये से ज्यादा के बेनिफिट या अन्य सुविधाएं किसी दूसरे व्यक्ति को देता है। यह पेमेंट बिजनेस से जुड़े बेनेफिट या अन्य सुविधाओं के लिए होने चाहिए। बेनेफिट या अन्य सुविधाएं देने वाले व्यक्ति को इस पेमेंट पर 10 फीसदी TDS काटना होगा।

CBDT ने 16 जून को जारी सर्कुलर में इस सेक्शन से जुड़े प्रावधानों को स्पष्ट किया है।

इस सर्कुलर की मुख्य बातें ये हैं:

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