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NPS vs UPS: 31 मार्च से पहले हुए हैं रिटायर? जानिए UPS का कैसे उठा सकते हैं लाभ

NPS vs UPS: क्या आप 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हुए हैं? तो आपके लिए अच्छी खबर है! आप भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ उठा सकते हैं, वो भी बिना पुरानी पेंशन छोड़े। आइए जानते हैं कि इसका प्रोसेस और डेडलाइन क्या है।

Suneel Kumarअपडेटेड May 26, 2025 पर 3:16 PM
NPS vs UPS: 31 मार्च से पहले हुए हैं रिटायर? जानिए UPS का कैसे उठा सकते हैं लाभ
केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की है।

NPS vs UPS: 31 मार्च 2025 या इससे पहले रिटायर होने वाले कई सरकारी कर्मचारी उलझन में हैं कि उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का लाभ मिलेगा या नहीं। अब नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ट्रस्ट ने 26 मई को एक पब्लिक नोटिस जारी करके चीजों को स्पष्ट किया है।

नोटिस के मुताबिक, 31 मार्च या उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारी और UPS का लाभ पा सकते हैं। लेकिन, इन लाभों का दावा करने की आखिरी तारीख 30 जून, 2025 है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) इस बारे में अपनी वेबसाइट पर वेबिनार भी कर रहा है, ताकि लोगों को UPS के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है?

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