Updated ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। यह काम 31 मार्च, 2024 तक पूरा करना होगा। यह प्रोविजन 2022 के फाइनेंस एक्ट में शामिल किया गया था। यह किसी वजह से ऊपर बताए गए फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न नहीं भर पाने या किसी इनकम के बारे में बताने के लिए टैक्सपेयर्स को अपडेटेट ITR फाइल करने की इजाजत देता है। यह प्रोविजन टैक्सपेयर्स को संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीनों के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है।