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Updated ITR Filing: अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च, यहां जानिए नियम और प्रक्रिया सहित सबकुछ

Updated ITR Filing: Finance Act 2022 में अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का प्रोविजन शामिल गया था। इसके मुताबिक, अगर किसी वजह से टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है या वह कोई इनकम बताना भूल जाता है तो वह एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीनों के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है

MoneyControl Newsअपडेटेड Mar 19, 2024 पर 12:24 PM
Updated ITR Filing: अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 मार्च, यहां जानिए नियम और प्रक्रिया सहित सबकुछ
टैक्सपेयर्स जो वित्त वर्ष 2020-21 का आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं वे 31 मार्च, 2024 तक कर सकते हैं।

Updated ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ गई है। यह काम 31 मार्च, 2024 तक पूरा करना होगा। यह प्रोविजन 2022 के फाइनेंस एक्ट में शामिल किया गया था। यह किसी वजह से ऊपर बताए गए फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न नहीं भर पाने या किसी इनकम के बारे में बताने के लिए टैक्सपेयर्स को अपडेटेट ITR फाइल करने की इजाजत देता है। यह प्रोविजन टैक्सपेयर्स को संबंधित एसेसमेंट ईयर खत्म होने के 24 महीनों के अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाजत देता है।

कौन कर सकता है फाइल?

टैक्सपेयर्स जो वित्त वर्ष 2020-21 का आईटीआर फाइल नहीं कर सके हैं वे 31 मार्च, 2024 तक कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर और एसेसमेंट ईयर के फर्क को समझ लेना जरूरी है। हर वित्त वर्ष का रिटर्न हम अगले वित्त वर्ष में फाइल करते हैं। जिस वित्त वर्ष में हम रिटर्न फाइल करते हैं उसे पिछले वित्त वर्ष का एसेसमेंट ईयर कहा जाता है।

किस फॉर्म का करना होगा इस्तेमाल?

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