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पत्नी ने पति की इज्जत पर लगाया बट्टा, तो कोर्ट ने ठोका 1 लाख रुपये का जुर्माना

कोलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में पत्नी को अपने पति की इज्जत खराब करने के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला तब सामने आया जब पत्नी ने अखबार में दो बार ऐसा नोटिस छपवाया, जिसमें लिखा था कि उसका पति दूसरी शादी करने वाला है, जबकि उनका तलाक अभी तक हुआ ही नहीं था

MoneyControl Newsअपडेटेड May 01, 2025 पर 2:39 PM
पत्नी ने पति की इज्जत पर लगाया बट्टा, तो कोर्ट ने ठोका 1 लाख रुपये का जुर्माना
कोलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में पत्नी को अपने पति की इज्जत खराब करने के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

कोलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में पत्नी को अपने पति की इज्जत खराब करने के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला तब सामने आया जब पत्नी ने अखबार में दो बार ऐसा नोटिस छपवाया, जिसमें लिखा था कि उसका पति दूसरी शादी करने वाला है, जबकि उनका तलाक अभी तक हुआ ही नहीं था। पति सरकारी नौकरी में सहायक इंजीनियर के पद पर हैं। उन्होंने कोर्ट में बताया कि ये खबरें बिल्कुल झूठी थीं और इससे उनकी साख और इज्जत को समाज में बहुत नुकसान हुआ।

मामला कैसे शुरू हुआ?

1994 में दोनों की शादी हुई थी।

1996 में उनका बेटा हुआ।

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