कोलकत्ता हाईकोर्ट ने एक मामले में पत्नी को अपने पति की इज्जत खराब करने के लिए 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामला तब सामने आया जब पत्नी ने अखबार में दो बार ऐसा नोटिस छपवाया, जिसमें लिखा था कि उसका पति दूसरी शादी करने वाला है, जबकि उनका तलाक अभी तक हुआ ही नहीं था। पति सरकारी नौकरी में सहायक इंजीनियर के पद पर हैं। उन्होंने कोर्ट में बताया कि ये खबरें बिल्कुल झूठी थीं और इससे उनकी साख और इज्जत को समाज में बहुत नुकसान हुआ।
